पटना, सितंबर 30 -- ाज्य में आम लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामलों में लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा आयुक्त- सह-स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा टीमों द्वारा की गई कार्रवाई एवं प्रयोगशाला जांच में औरंगाबाद एवं जहानाबाद के दो मामलों में खाद्य पदार्थों के नमूने असुरक्षित एवं अधोमानक पाए गए। इन मामलों में संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत सक्षम न्यायालय में अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गई है।

औरंगाबाद जिले में नगर थाना के पास स्थित मेसर्स चंचला सुधा डेयरी बूथ से पनीर का नमूना संग्रहित कर संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआं, पटना में जांच के लिए भेजा गया था। खाद्य विश्लेषक के अनुसार पनीर का नमूना असुरक्षित एवं अधोमानक पाया गया।

जांच में नमूने में फॉर्मेलिन की उपस्थिति पाई गई। साथ ही निर्धारित मानक की तुलना में वसाकी मात्रा कम पाई गई। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(i) के उल्लंघन के मामले में संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गई है।

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