अल्मोड़ा , जुलाई 28 -- उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन महकमे की ओर से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने परन्यायालय ने चार खाद्य कारोबारियों एवं संबंधित कंपनियों पर कुल 11 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार द्वारा निरीक्षण के दौरान देव भूमि प्रीमियम बिस्कुट, रिफाइंड ऑयल और गुनगुन साल्ट सहित अन्य खाद्य पदार्थ के नमूने लिए गए थे। उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर स्थित राजकीय प्रयोगशाला भेजा गया।
बताया जा रहा है कि नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाये गये। इसके बाद के बाद न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट युक्ता मिश्रा के न्यायालय में वाद दायर किया गया।
न्यायालय के आदेश के अनुसार निर्माता कंपनी मै0 देव भूमि मल्टी प्रोडक्शन, कपिल काम्प्लेक्स, मुखानी, हल्द्वानी पर 2 लाख रुपये, रिफाइंड ऑयल के विक्रेता अजीत पवार, ऑफिसर कॉलोनी, अल्मोड़ा पर 1 लाख रुपये, निर्माता कंपनी मैसर्स अदानी विलमर लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर 4 लाख रुपये तथा गुनगुन साल्ट के विक्रेता कैलाश चंद्र पुरोहित, द्वाराहाट, अल्मोड़ा पर 7,500 रुपये जबकि निर्माता कंपनी जगन्नाथ कैम फूड (प्रा) लिमिटेड, नागौर, राजस्थान पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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