बैतूल , जून 23 -- मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को कृषि कार्यों के लिए डीजल की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंपों से प्लास्टिक केनों में अधिकतम 50 लीटर तक डीजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू की है।

जिला आपूर्ति अधिकारी कृष्ण कुमार टेकाम ने मंगलवार को बताया कि यह व्यवस्था आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल के निर्देशों के अनुरूप लागू की गई है। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देश पर जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि खरीफ फसलों की बुवाई प्रारंभ होने के साथ किसानों को सिंचाई तथा अन्य कृषि कार्यों के लिए डीजल की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसे देखते हुए किसानों को निर्बाध रूप से डीजल उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

श्री टेकाम ने कहा कि किसान निर्धारित पहचान पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन कराने के बाद प्लास्टिक केनों में 50 लीटर तक डीजल प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा कृषि कार्यों के साथ-साथ अत्यावश्यक सेवाओं और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संचालन में भी सहायक होगी।

उन्होंने बताया कि सभी पेट्रोल पंप संचालकों को शासन के प्रचलित आदेशों, सुरक्षा मानकों और विधिक प्रावधानों का पालन करते हुए डीजल विक्रय करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विक्रय संबंधी अभिलेखों का संधारण भी अनिवार्य रहेगा। जिला आपूर्ति अधिकारी ने कहा कि आदेशों की अवहेलना अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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