कौशांबी , अगस्त 1 -- उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।

अभियोजन के अनुसार, 1 फरवरी 2019 को पूरा मु्फ्ती थाना क्षेत्र के निवासी रोशन लाल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने कोइलहा निवासी श्रीचंद्र तथा निजामपुर पुरैनी निवासी गन्ना के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 302, 452 और 34 के तहत आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-4) की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलों और अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी करार दिया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने शनिवार को दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित