कौशांबी , अक्टूबर 28 -- उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने बुधवार को पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास और 23 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार धर्मेंद्र त्रिपाठी उर्फ पप्पू निवासी ग्राम सौरई बुजुर्ग थाना सैनी ने दो सितंबर 2011 को सैनी थाना में सूचना दर्ज कराई थी कि उसके साथ लूट एवं पत्नी का अपहरण किया है। पुलिस ने विवेचना के दौरान पाया कि वादी ने स्वयं पत्नी की हत्या की है और पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी बनाकर सूचना दर्ज कराया है।

पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए मृतका का शव बरामद किया। आरोपी के विरुद्ध भादविकी धारा 302 394 149 364 201 411 120बी के तहत रिपोर्ट दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया जिसकी सुनवाई जिला जज की अदालत में शुरू हुई। उभय पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत इस मामले में अदालत ने आरोपी धर्मेंद्र त्रिपाठी को दोषी पाया। जिला जज बद्री विशाल पांडे ने बुधवार को अभियुक्त धर्मेंद्र त्रिपाठी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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