कौशांबी , जुलाई 27 -- उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने सोमवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए जाने पर एक अभियुक्त को 10 वर्ष की कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार वादिनी द्वारा 13 जुलाई 2017को चरवा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग बेटी को सराय अकिल थाना क्षेत्र के संडवा रानीपुर गांव का राजन रैदास बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया है।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 363 366 376 504 506 5/6पाक्सोएक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई ए डीजे 7 एफटीसी फर्स्ट की अदालत में शुरू हुई उभय पक्ष के तर्को को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के इस मामले आरोपी को दोषी पाया जिस पर आज जज नरेंद्र नाथ पांडेय ने अभियुक्त राजन रैदास को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ 20000 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

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