छिंदवाड़ा , अगस्त 01 -- मध्य प्रदेश में परासिया के बहुचर्चित कोल्ड्रिफ जहरीली कफ सिरप मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल 'अपना मेडिकल स्टोर' की प्रोपराइटर ज्योति सोनी को करीब 271 दिन बाद जमानत मिल गई है।
शुक्रवार को न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली, जिसके बाद जेल से उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की गई।
गौरतलब है कि वर्ष 2025 में परासिया क्षेत्र में कथित रूप से जहरीली कोल्डरिफ कफ सिरप पीने के बाद कई मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था और दवा वितरण प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर विस्तृत जांच के आदेश दिए थे।
एसआईटी ने तीन नवंबर 2025 को ज्योति सोनी को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी के अनुसार, गिरफ्तारी से पहले वह लंबे समय तक फरार रहीं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। लगभग नौ महीने तक जेल में रहने के बाद अब उन्हें जमानत मिल गई है।
जांच एजेंसी का आरोप है कि ज्योति सोनी के मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित एवं कथित रूप से जहरीली कफ सिरप की बिक्री की गई थी। उन पर जांच के दौरान साक्ष्यों को प्रभावित करने और मामले से जुड़े तथ्यों में हस्तक्षेप करने के आरोप भी लगाए गए हैं। इस मामले में उनके पति डॉ. प्रवीण सोनी सहित दवा निर्माण और वितरण श्रृंखला से जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी।
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