सासाराम, अप्रैल 16 -- ोहतास के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-चार अनिल कुमार के न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट के बार-बार आदेश की अवहेलना का दोषी पाए जाने पर रांची के जिलाधिकारी(डीएम) पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

इस मामले में न्यायाधीश श्री कुमार ने अपने आदेश में कहा कि डीएम रांची की उनको भेजी गई नोटिसों के प्रति उदासीनता, जानबूझकर अवज्ञा और घोर लापरवाही है। कोर्ट ने डीएम को 15 दिन के अंदर कारण बताने को कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 10 और 15 के तहत हाई कोर्ट में कार्रवाई शुरू की जाए।

यह मामला इजराय वाद संख्या 13/2025, सूरज साह बनाम यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से जुड़ा है। कोर्ट ने एम.वी. एक्ट की धारा 174 के तहत बीमा कंपनी के विधिक प्रबंधक की चल-अचल संपत्ति जब्त कर नीलाम करने का आदेश जिलाधिकारी रांची को दिया था। कंपनी का पता: दूसरी मंजिल, झा निवास, होटल युवराज पैलेस के सामने, डायवर्सन रोड, डोरंडा, रांची है।

न्यायालय ने जिलाधिकारी, रांची को पहला पत्र 04.11.2025, रिमाइंडर 17.01.2026 और कारण बताओ नोटिस 17.02.2026 को भेजा। लेकिन उनकी ओर से एक भी जवाब दाखिल नहीं किया गया।

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