पटना , मई 20 -- बालकों के लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की पटना स्थित विशेष अदालत ने बुधवार को एक नाबालिग कोचिंग की छात्रा के साथ छेड़खानी करने के जुर्म में कोचिंग के वाहन चालक को तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ दस हजार का जुर्माना भी किया।
पॉक्सो ऐक्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन रमन ने मामले में सुनवाई के बाद भोजपुर जिले के बरारी थाना क्षेत्र निवासी रविंद्र सिंह को एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
इसके अलावा अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को परिस्थितियों की विवेचना कर पीड़िता को उचित मुआवजा दिए जाने के निर्देश दिए हैं।
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