तिरुवनंतपुरम , अक्टूबर 11 -- केरल के सिनेमाघरों (थिएटरों) में दर्शकों से खाने-पीने की चीज़ों पर मनमानी कीमत वसूलने और तय मात्रा से कम सामान बेचने के खिलाफ राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है।
ये निरीक्षण विधिक मापविज्ञान, खाद्य सुरक्षा और नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब के निर्देशों पर किए गए हैं। यह कार्रवाई थिएटरों में अधिक दाम वसूलने, मूल्य सूची न दिखाने और पीने के पानी की सुविधा न होने की शिकायतों के बाद की गई।
पाई गई प्रमुख अनियमितताओं में अलुवा के माथा-माधुर्य थिएटर पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया क्योंकि निरीक्षण में पाया गया कि 30 रुपये में बेची जा रही चाय की मात्रा तय 210 मिलीलीटर की बजाय केवल 130 मिलीलीटर थी। थिएटर में पॉपकॉर्न के वज़न में भी काफी कमी पाई गई।
कन्नूर के पय्यानूर में अर्चना कॉम्प्लेक्स पर कम वज़न वाले पॉपकॉर्न बेचने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि चेरुपुझा के एके सिने पैलेस पर इसी तरह के अपराध के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
कोट्टायम के धन्या राम्या थिएटर पर भी घोषित वज़न से कम पॉपकॉर्न बेचने के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। कोझिकोड ज़िले में फेरोक, चेरुवन्नूर के मल्लिकाप्लेक्स में पॉपकॉर्न के 60 ग्राम के पैकेट में 7.5 ग्राम की कमी पाई गई।
पलक्कड़ के चुन्नंबुथारा में सीएनसी सिनेमाज़ में, 65 ग्राम के पैकेट में घोषित वज़न से 25 ग्राम कम मात्रा पाई गई। कोल्लम के चिन्नाकडा में उषा एसी सिनेमा थिएटर में 130 मिलीलीटर बताकर बेची जा रही कॉफ़ी की मात्रा केवल 92 मिलीलीटर पाई गई। थिएटर के फ़ूड स्टॉल पर पैकेट की लेबलिंग और मूल्य सूची में मात्रा या वज़न दिखाने में भी कमियां पाई गईं। ज़िला आपूर्ति अधिकारी और खाद्य सुरक्षा विभाग ने अधूरे लेबल और बिल न देने के मामलों में केस दर्ज किए। जांच में खाद्य सुरक्षा के नियमों और वज़न-माप से जुड़े नियमों के उल्लंघन का भी पता चला।
कोझिकोड में रमानाट्टुकारा के सुरभि थिएटर्स को पैकेट पर बनाने वाली कंपनी का नाम न लिखने के लिए नोटिस जारी किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाने-पीने की चीज़ों को साफ़-सुथरी जगह पर न रखने, अधूरे लेबल और लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने का मामला दर्ज किया।
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