जयपुर , अगस्त 08 -- केंद्रीय कारागृह अजमेर में पदस्थापित कारापाल सद्दाम हुसैन को बंदियों के साथ निषिद्ध सामग्री का उपयोग करने तथा कारागृह के बाहर के व्यक्तियों से संपर्क रखने के आरोपों के संबंध में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
महानिदेशक (कारागार) अशोक राठौड़ ने राजस्थान सिविल सेवाएं नियम, 1958 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निलंबन आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार इन आरोपों के संबंध में विभागीय जांच प्रस्तावित है। जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करने के उद्देश्य से निलंबन अवधि के दौरान कारापाल सद्दाम हुसैन का मुख्यालय केंद्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर निर्धारित किया गया है।
इस प्रकरण में आगे की कार्रवाई के तहत केंद्रीय कारागृह अजमेर में निरुद्ध बंदी सैयद तौसीफ चिश्ती को केंद्रीय कारागृह भरतपुर स्थानांतरित किया गया है वहीं प्रकरण के संबंध में पुलिस थाना सिविल लाइन्स, अजमेर में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।
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