भिण्ड , अप्रैल 30 -- मध्यप्रदेश में भिण्ड जिले के नयागांव थाना क्षेत्र के ग्राम सगरा में अवैध बिजली तारों की चपेट में आने से युवक की मौत के करीब तीन साल पुराने मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपी केशव सिंह को लापरवाही का दोषी पाते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत सात वर्ष के सश्रम कारावास और सात हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 238 के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास और तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
अभियोजन के अनुसार आरोपी ने अपने ट्यूबवेल के लिए एलटी लाइन से अवैध रूप से तार डाल रखे थे, जो समय के साथ खुले और खतरनाक हो गए थे। ग्रामीणों द्वारा कई बार चेतावनी देने के बावजूद आरोपी ने तार नहीं हटाए।
घटना के समय मृतक आदित्य खेत की जुताई कर रहा था, तभी ट्रैक्टर खुले तारों की चपेट में आ गया और करंट दौड़ने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच के बाद आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह प्रस्तुत किए, जिनमें मृतक के परिजन, चिकित्सक और पुलिसकर्मी शामिल थे। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।
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