श्रीनगर , अगस्त 24 -- जम्मू-कश्मीर अपराधा शाखा की आर्थिक अपराध इकाई (ईओडब्ल्यू) ने बेंगलुरु से एक व्यक्ति को दो करोड़ रुपये के कथित निवेश धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है।
इस मामले में कथित तौर पर कई लोगों को हर महीने 10 प्रतिश ब्याज का वादा करके ठगा गया था।
अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की पहचान बडगाम के चरार-ए-शरीफ इलाके की आलमदार कॉलोनी के रहने वाले जुनैद-उल-इस्लाम के तौर पर हुई है और उसे बेंगलुरु के मंगम्मनपाल्या से गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी श्रीनगर की चौथी अतिरिक्त मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर की गयी।
जुनैद 2025 में रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 420 के तहत दर्ज प्राथमिकी में वांछित था और कथित तौर पर लगभग एक साल से फरार था। ईओडब्ल्यू ने कहा कि शुरुआती जांच में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और आर्थिक गड़बड़ी के सबूत मिले हैं। आरोप है कि उसने खुद को एक ई-कॉमर्स कंपनी से जुड़ा निवेशक बताकर और हर महीने 10 प्रतिशत ब्याज का वादा करके कई लोगों से लगभग दो करोड़ रुपये जमा कर लिये थे।
जांच कर्ताओं ने बताया कि यह पैसा कई बैंक खातों के ज़रिए हस्तांतरित किया गया था। पैसे लेने के बाद आरोपी ने वादा किया गया ब्याज नहीं दिया और बाद में निवेशकों से संपर्क करना बंद कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक, अब तक की जांच से यह पता चला है कि आरोपी ने बहुत ज़्यादा ब्याज का वादा करके बेईमानी से बड़ी रकम हासिल की, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत अपराध है। मामले की आगे की जांच चल रही है।
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