नयी दिल्ली , मार्च 02 -- कर्मचारी भविष्य निधि योजना संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी मंडल ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने ईपीएफ अंशधारकों के खातों में जमा राशि पर पर 8.25 प्रतिशत की दर से ब्याज दिये जाने की सोमवार को सिफारिश की ।

पिछले वित्त वर्ष में भी ईपीएफ पर ब्याज इतना ही रखा गया था। ब्याज दर की इस सिफारिश को वित्त मंत्रालय की आपचारिक स्वीकृति के बाद लागू किया जाएगा।

श्रम मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में बोर्ड की 239वीं बैठक में 1,000 रुपये या उससे कम की जमा राशियों वाले निष्क्रिय ईपीएफ खातों में दावा निपटान की स्वत: संचालित व्यवस्था के लिये एक पायलट परियोजना को भी मंज़ूरी दी। इसमें लगभग कुल 5.68 करोड़ रुपये के 1.33 लाख से ज़्यादा खातों के स्वचालित निपटान को शामिल किया जाएगा।

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