चमोली , जून 27 -- उत्तराखंड में चमोली जिले के कर्णप्रयाग में निहंग सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुए हिंसक विवाद मामले में न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरुद्ध सभी चारों आरोपियों को शनिवार को जमानत दे दी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश विंध्याचल सिंह की अदालत ने आज सभी आरोपियों को पचास-पचास हजार रूपए के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिये।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रकरण में तीन आरोपी पुरसाड़ी जेल में निरुद्ध थे, जबकि एक आरोपी एम्स ऋषिकेश में उपचाराधीन होने के साथ न्यायिक अभिरक्षा में था। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को जमानत दी।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहन पंत ने अदालत के समक्ष जमानत का पक्ष रखा। सुनवाई के उपरांत अदालत ने चारों आरोपियों को 50,000 रुपये के बंधक पत्र या दो-दो जमानतियों के साथ जमानत देने का आदेश पारित किया।

उल्लेखनीय है कि बीते 16 जून को चमोली जनपद के कर्णप्रयाग में निहंग सिक्ख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी सतविंदर सिंह, अजय सिंह, जसप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया था।

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