बैतूल , अप्रैल 3 -- मध्यप्रदेश केबैतूल जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से बिजली का करंट फैलाने के कारणएक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दीहै। प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आने पर गैर इरादतन हत्या से संबंधित धाराओंमें मामला कायम किया गया है।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्तजानकारी के अनुसार 20 जनवरी 2026 की शाम लगभग छह बजे ग्राम कोटमी के समीपमाचना नदी से करीब छह किलोमीटर दूर यह घटना हुई। आरोपी सम्मु लाल सिरसाम ने कथिततौर पर अस्थायी बिजली कनेक्शन लेकर खेत में खुले तारों के माध्यम से करंट फैला रखाथा। इसी दौरान अरविन्द मोर्सिया मछली पकड़ने के लिए वहां पहुंचा और खुले तार कीचपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया।

घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शवका पोस्टमार्टम कराया, जिसमें चिकित्सकों ने मृत्यु का कारण करंट लगनाबताया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने बिजली विभाग से अस्थायी कनेक्शन लियाथा, लेकिन उसे लापरवाहीपूर्वक खुले तारों के जरिए फैला दिया,जिससे यह हादसा हुआ।

इस संबंध में शाहपुर थाने में अपराधक्रमांक 166/2026के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) केअंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। आरोपी फिलहाल फरार है और उसकीगिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम सक्रिय रूप से तलाश कर रही है।

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