कुशीनगर , अप्रैल 24 -- उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडेय ने कहा है कि विवाह, उपनयन संस्कार अथवा अन्य आयोजनों के लिए लिए गए कामर्शियल गैस सिलेंडर को समय पर वापस न करने पर उपभोक्ताओं की जमा प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि जिले के कई उपभोक्ता संबंधित गैस एजेंसियों से कामर्शियल गैस सिलेंडर प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद खाली सिलेंडर समय से वापस नहीं कर रहे हैं। इससे गैस एजेंसियों को पुनः सिलेंडर लोड प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है और अन्य उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराने में बाधा उत्पन्न हो रही है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिनके द्वारा कामर्शियल गैस सिलेंडर लिया गया है और उसका उपयोग पूर्ण हो चुका है, वे तत्काल खाली सिलेंडर संबंधित गैस एजेंसी को वापस कर अपनी जमा प्रतिभूति राशि प्राप्त कर लें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी उपभोक्ता द्वारा प्रयोजन समाप्त होने के दो दिवस के भीतर खाली कामर्शियल गैस सिलेंडर वापस नहीं किया जाता है, तो उसकी जमा प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है।
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