सोनभद्र , अप्रैल 17 -- सोनभद्र पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात तस्कर शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत एक वर्ष के लिए निरुद्ध कर दिया है।

जिलाधिकारी की संस्तुति पर जारी यह आदेश 15 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। आदेश के बाद भोला प्रसाद को जिला कारागार सोनभद्र में निरुद्ध रखा जाएगा। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने शुक्रवार को बताया कि मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के तहत यह कदम उठाया गया है। पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे अपराधियों को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से रोकने के लिए एक वर्ष तक निरुद्ध रखने का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि शुभम जायसवाल के आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ चल रही सतत कार्रवाई के क्रम में उसके पिता भोला प्रसाद, निवासी कायस्थ टोला प्रहलादघाट, थाना आदमपुर, वाराणसी, के विरुद्ध निरुद्धि आदेश पारित किया गया। जांच में सामने आया कि अभियुक्त कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध डायवर्जन और काले बाजार में बिक्री का अभ्यस्त अपराधी है। आरोप है कि उसने शैली ट्रेडर्स नामक फर्जी फर्म के माध्यम से फर्जी बिलिंग कर बड़े पैमाने पर कफ सिरप की तस्करी की।

पुलिस के अनुसार इस नेटवर्क के जरिए एबॉट कंपनी से भारी मात्रा में फेन्साडिल कफ सिरप प्राप्त कर उसे नशे के उद्देश्य से अवैध रूप से बांग्लादेश तक भेजा गया, जिससे भारी आर्थिक लाभ अर्जित किया गया।

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