कपूरथला , अक्टूबर 13 -- पंजाब में कपूरथला नगर निगम के मेयर चुनाव से जुड़े मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुनवाई आठ दिसंबर तक स्थगित कर दी है। चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर अदालत का अंतिम फैसला अभी लंबित है।

कपूरथला नगर निगम के मेयर, वरिष्ठ उपमेयर और उपमेयर पदों के लिए आठ जुलाई 2026 को चुनाव हुए थे। चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कपूरथला के विधायक राणा गुरजीत सिंह और कांग्रेस के 26 पार्षदों ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। याचिकाकर्ताओं ने कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की है।

मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को आठ जुलाई को हुई बैठक की पूरी कार्यवाही और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करने का निर्देश दिया था। इसके बाद अदालत ने अंतरिम आदेश के तहत नवनिर्वाचित मेयर, वरिष्ठ उपमेयर और उपमेयर के शक्तियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। साथ ही, कपूरथला के उपायुक्त को नगर निगम का प्रशासनिक कामकाज संभालने का निर्देश दिया गया था। अब मामले की अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगी। चुनाव की वैधता और कथित अनियमितताओं पर अंतिम निर्णय का इंतजार है।

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