कपूरथला , अगस्त 05 -- पंजाब में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कपूरथला द्वारा आगामी 12 सितंबर को जिले की विभिन्न अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कपूरथला हिरदेजीत सिंह ने बुधवार को बताया कि पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर (मोहाली) के निर्देशों के अनुसार यह राष्ट्रीय लोक अदालत कपूरथला, फगवाड़ा, सुल्तानपुर लोधी और भुलत्थ की अदालतों में आयोजित की जाएगी।
लोक अदालत में आपराधिक समझौतायोग्य (कंपाउंडेबल) मामले, बैंक रिकवरी केस, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, मोटर दुर्घटना दावा (एमएसीटी) मामले, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, श्रम संबंधी मामले, भूमि अधिग्रहण, बिजली एवं पानी के बिलों से जुड़े विवाद, सेवा संबंधी मामले, जिला अदालतों में लंबित राजस्व मामले, दीवानी मुकदमे, किराया विवाद, स्थायी निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) तथा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से जुड़े मामलों सहित अन्य प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इन मामलों का समाधान दोनों पक्षों की आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाएगा।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती और इसका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है। उन्होंने आम लोगों से राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि मुकदमेबाजी पर होने वाला खर्च भी कम होता है।
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