कन्नौज , मई 29 -- उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद में गैंगस्टर एक्ट के एक चर्चित मामले में अदालत ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना कोतवाली कन्नौज में दर्ज मुकदमा संख्या 798/2024, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के मामले में एडीजे/एफटीसी द्वितीय (गैंगस्टर कोर्ट) ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।
न्यायालय ने अभियुक्त नवाब सिंह यादव पुत्र स्वर्गीय चेतराम तथा वीरपाल उर्फ नीलू यादव पुत्र स्वर्गीय चेतराम निवासी ग्राम अडंगापुर थाना कोतवाली कन्नौज को आठ-आठ वर्ष के कठोर कारावास एवं 10-10 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं सह अभियुक्ता पूजा तोमर पत्नी पुष्पेंद्र निवासी ग्राम बिनौरा रामपुर थाना तिर्वा को छह वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
पुलिस के अनुसार अभियुक्तों ने संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय और आतंक का माहौल पैदा करते हुए आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में मामले की प्रभावी पैरवी कराई गई। कन्नौज पुलिस, अभियोजन पक्ष, मॉनीटरिंग सेल तथा कोर्ट पैरोकारों के संयुक्त प्रयास से अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सकी।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों मुख्य आरोपी पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और उनका राजनीतिक प्रभाव भी रहा है। मामले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप भी जुड़े थे, जिससे प्रकरण काफी संवेदनशील माना जा रहा था। पुलिस ने अदालत के फैसले को कानून व्यवस्था के प्रति सख्त संदेश बताते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
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