नई दिल्ली , अक्टूबर 15 -- दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कनॉट प्लेस में केंद्रीय उद्यान में 16 अक्टूबर को तिरंगा लेकर जुटने की अपील के मद्देनजर इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है।

दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क अधिकारी डीसीपी नेहा यादव ने बताया कि सीजेपी ने 16 अक्टूबर को शाम पांच बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में राष्ट्रीय ध्वज लेकर जुटने की अपील सोशल मीडिया और संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से की है। आम आदमी पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों और आम लोगों से बड़ी संख्या में इसमें शामिल होने का आह्वान किया है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए शांति बनाए रखने तथा लोगों और सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए निषेधाज्ञा पहले से लागू है।

सुश्री यादव ने कहा कि नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर प्रशासनिक कारणों से 16 और 17 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क बंद रखने की जानकारी दी है। परिषद ने पार्क में सुरक्षा के उचित इंतजाम करने और अनधिकृत लोगों के प्रवेश को रोकने का भी अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा कि कनॉट प्लेस और आसपास के बाजारों के व्यापारिक संगठनों ने दुकानों और प्रतिष्ठानों को अव्यवस्थित गतिविधियों तथा गैरकानूनी जमावड़े से सुरक्षा देने की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसी गतिविधियों से कारोबार प्रभावित हो रहा है, खासकर त्योहारों के मौजूदा मौसम में।

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