जम्मू , अक्टूबर 19 -- जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी के एक आरोपी को पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत हिरासत में लेकर हीरानगर की जेल में बंद कर दिया गया है।
पुलिस के एक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि मादक पदार्थों और मन:प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम अधिनियम, 1988 (पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम) के तहत कठुआ जिले की हीरानगर तहसील के झंडी गांव के रहने वाले प्रदीप सिंह के खिलाफ जम्मू के मंडलायुक्त ने हिरासत वारंट जारी किया है। आरोपी नशीले पदार्थों की तस्करी का आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत दो मामले दर्ज हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू के मंडलायुक्त डॉ. विकास कुंडल ने आरोपी के खिलाफ हिरासत वारंट जारी किया।
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