जम्मू , मई 21 -- जम्मू- कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को कठुआ ज़िले में ड्रग माफिया के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत यहां जेल में बंद एक कैदी की अचल संपत्ति ज़ब्त कर ली।

पुलिस ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई कठुआ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मोहिता शर्मा और अन्य अधिकारियों के निर्देशों के तहत पूरी की गयी। अभियान के दौरान छह कनाल 18 मरला ज़मीन और बेसमेंट वाले एक मंज़िला रिहायशी मकान (जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग सात करोड़ रुपये है) वाली अचल संपत्ति को ज़ब्त किया गया। यह संपत्ति पीआईटी-एनडीपीएस के तहत हिरासत में लिए गये एक कैदी हरपाल सिंह उर्फ बलोची की थी, जो वार्ड नंबर 13, तहसील और ज़िला कठुआ का रहने वाला है। यह कार्रवाई 'नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम' (पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम) के प्रावधानों के तहत की गई।

जांच के दौरान यह पाया गया कि यह संपत्ति अवैध रूप से हासिल की गई थी। यह भी पता चला कि पी आईटी-एनडीपीएस के तहत गिरफ्तार कैदी हरपाल सिंह के पास कठुआ के चक शेखा में लगभग सात करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है, जिसे प्रथम दृष्टया नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार से होने वाली कमाई से हासिल किया गया था।

पुलिस ने बताया कि नायब तहसीलदार और संबंधित पटवारी की मौजूदगी में उपाधीक्षक मुख्यालय और कठुआ के थाना प्रभारी के नेतृत्व वाली एक टीम ने संबंधित धाराओं के प्रावधानों के तहत औपचारिक रूप से संपत्ति को कुर्क कर लिया। जांच के दौरान यह सामने आया कि यह संपत्ति नशीले पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों से हुई कमाई से हासिल की गयी है। पुलिस ने कहा, "चूंकि पहली नज़र में यह पाया गया कि संपत्ति नशीले पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी के ज़रिए हासिल की गई थी, इसलिए इसे कानून के अनुसार कुर्क कर लिया गया।" यह व्यक्ति कठुआ ज़िले में दर्ज चार एनडीपीएस मामलों में शामिल रहा है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित