औरैया , सितंबर 23 -- उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत औरैया पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी से एक बड़ा फैसला सामने आया है। औरैया के न्यायालय ने नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी करने के मामले में नामजद अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 25,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि यह मामला वर्ष 2021 का है, जो दिबियापुर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 422/2021 के तहत धारा 354, 323, 504, 506 भारतीय दंड विधान और 7/8 पॉक्सो अधिनियम में पंजीकृत किया गया था। सजा पाने वाला अभियुक्त सर्वेश कुमार, पुत्र राकेश बाबू, ग्राम जमुहाँ, थाना दिबियापुर, जनपद औरैया का निवासी है।

अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सर्वेश कुमार को धारा 323, 354 भादवि तथा 8 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाया। पुलिस द्वारा अदालत में मजबूत सबूत पेश किए गए, जिससे आरोपी को कड़ी सजा दिलाना संभव हो सका। औरैया पुलिस की इस त्वरित और मजबूत पैरवी की आम जनमानस में काफी सराहना की जा रही है।

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