औरैया , अगस्त 22 -- उत्तर प्रदेश में औरैया जिले की पुलिस ने 2020 के चर्चित दोहरे हत्याकांड में अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए पुलिस कांस्टेबल अवनीश प्रताप सिंह को सेवा से बर्खास्त (पदच्युत) कर दिया है। यह कार्रवाई न्यायालय का फैसला आने और मामले की समीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की नियमावली तथा संविधान के प्रावधानों के तहत की गई है।
पुलिस सूत्रों ने शनिवार को यहां बताया कि 15 मार्च 2020 को औरैया के नरायनपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास जमीनी विवाद में गोलीबारी की घटना हुई थी। इस वारदात में मंजुल चौबे और सुधा चौबे की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था। तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई जांच में कांस्टेबल अवनीश प्रताप सिंह की संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद उसे अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार कर आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने 19 अगस्त 2026 को कांस्टेबल अवनीश प्रताप सिंह सहित अन्य अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। अदालत के इस फैसले के बाद कांस्टेबल को तुरंत निलंबित कर दिया गया था। घटना की गंभीरता, पुलिस बल की गरिमा और आम जनता में विभाग की छवि पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने त्वरित कदम उठाया। संविधान के अनुच्छेद 311(2) और विभागीय नियमावली के नियमों के तहत आरोपी कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से पुलिस विभाग से पदच्युत करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
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