भुवनेश्वर , जून 02 -- ओडिशा सरकार ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के छात्रों के लिए बढ़ा हुआ आरक्षण लागू करने के संबंध में मंगलवार को औपचारिक ज्ञापन जारी किया है।

यह संशोधित नीति शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रभावी होगी।

यह ज्ञापन अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है, जो 4 अप्रैल 2026 को राज्य कैबिनेट द्वारा अनुमोदित निर्णय को अमलीजामा पहनाता है।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इससे पहले कैबिनेट के इस फैसले की घोषणा की थी और विभाग को इसका शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, ओडिशा की आबादी में अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी 22.85 प्रतिशत है, जबकि अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी 17.13 प्रतिशत है। हालांकि एसईबीसी समुदायों की आबादी के संबंध में कोई सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन सरकार ने कहा कि राज्य की आबादी में उनकी हिस्सेदारी काफी अधिक है। जबकि इन समुदायों को सरकारी नौकरियों और सामान्य उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों जैसे बीए, बी.कॉम और बी.एससी कार्यक्रमों में पहले से ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में आरक्षण तुलनात्मक रूप से कम था।

इससे पहले, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में एसटी छात्रों को 12 प्रतिशत और एससी छात्रों को 8 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार था, जबकि एसईबीसी छात्रों के लिए कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं था। सरकार ने पाया कि इस असमानता ने व्यावसायिक शिक्षा तक समान पहुंच को लेकर चिंताएं बढ़ा दी थीं, जिससे इन समुदायों के छात्रों की सार्वजनिक नौकरियों में आरक्षण प्रावधानों का पूरा लाभ उठाने की क्षमता सीमित हो रही थी।

संशोधित नीति के तहत, एसटी छात्रों के लिए आरक्षण 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 22.5 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि एससी छात्रों के लिए आरक्षण 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 16.25 प्रतिशत कर दिया गया है। पहली बार, एसईबीसी छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में 11.25 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह बढ़ी हुई आरक्षण नीति ओडिशा के सभी विश्वविद्यालयों, उनसे संबद्ध कॉलेजों और संस्थानों के साथ-साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक में प्रवेश पर लागू होगी।

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