भुवनेश्वर , फरवरी 17 -- ओडिशा में भुवनेश्वर की सतर्कता अदालत ने मंगलवार को एक सेवानिवृत्त सरकारी इंजीनियर की 2.5 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया।
अदालत ने नबरंगपुर जिले के आर.डब्ल्यू. डिवीजन के सेवानिवृत्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिमाद्री नायक की 2,50,44,029 रुपये की आय से अधिक संपत्ति को जब्त करने का आज आदेश दिया।
सूत्रों के अनुसार, जब्त की गई संपत्तियों में रायगड़ा में एक बहुमंजिला इमारत, नबरंगपुर में दो इमारतें और तीन भूखंड शामिल हैं। जब्त की गई संपत्ति में बैंक जमा और सोने के गहने भी शामिल हैं। अभियंता और उनकी पत्नी के खिलाफ सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित 13(1)(e) और भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के तहत आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था।
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