भुवनेश्वर , जून 29 -- ओडिशा में सुंदरगढ़ जिले की विशेष सतर्कता अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और उसकी पत्नी को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने दोनों को एक-एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है और दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दोषी प्रभाकर पांडा सुंदरगढ़ जिले के बनई थाने के पूर्व सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) और उनकी पत्नी गीतांजलि पात्रा राउरकेला के झिरपानी स्थित सरकारी उच्च विद्यालय की सहायक शिक्षिका थीं। न्यायालय ने दोनों को अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का दोषी पाया गया है।
मामले की जांच के बाद ओडिशा सतर्कता विभाग ने इस दंपती के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
सुंदरगढ़ के विशेष सतर्कता न्यायाधीश ने राज्य सरकार को इस दंपती की चल-अचल संपत्तियों से आय से अधिक अर्जित की गयी संपत्ति की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है।
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