बैतूल , जुलाई 14 -- मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में ऑनलाइन निवेश के नाम पर करीब 1.93 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में डेढ़ वर्ष से फरार चल रहे एक आरोपी को बैतूल बाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपी को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, 9 फरवरी 2025 को भग्गूढाना, गंज बैतूल निवासी कुलदीप राठौर ने थाना बैतूल बाजार में शिकायत दर्ज कराई थी कि मिलन राठौर, पंकज उर्फ ज्ञानप्रकाश साहू, देवकृष्ण साहू और योगेश कुमार साहू ने ऑनलाइन रोबोट्रेड एप्लीकेशन के माध्यम से निवेश पर अधिक लाभ का झांसा देकर लगभग 1.93 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।
शिकायत के आधार पर थाना बैतूल बाजार में अपराध क्रमांक 59/2025 दर्ज कर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409, 467, 471 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-डी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
विवेचना के दौरान पुलिस मिलन राठौर और पंकज उर्फ ज्ञानप्रकाश साहू को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर चुकी है। वहीं मामले का एक अन्य आरोपी योगेश कुमार साहू (35), निवासी पामवुड रेसिडेंसी, कातुलबोर्ड, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़), घटना के बाद से फरार चल रहा था।
पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुसे और अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अन्नपूर्णा सिरसाम के मार्गदर्शन में बैतूल बाजार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से धोखाधड़ी की राशि, उसके उपयोग, अन्य सहयोगियों की भूमिका तथा पूरे नेटवर्क के संबंध में पूछताछ की जाएगी। पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने लोगों से ऑनलाइन निवेश, ट्रेडिंग अथवा कम समय में अधिक लाभ का दावा करने वाले मोबाइल एप, वेबसाइट और सोशल मीडिया विज्ञापनों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी मंच पर निवेश से पहले उसकी वैधता और विश्वसनीयता की जांच अवश्य करें तथा साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930, साइबर क्राइम पोर्टल अथवा निकटतम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं।
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