बैतूल , जुलाई 31 -- मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 10 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है। पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने आरोपी की सूचना देने अथवा गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार देने की घोषणा करते हुए आमजन से सहयोग की अपील की है।
पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली बैतूल में अपराध क्रमांक 601/2026 के तहत बीएनएस की विभिन्न धाराओं तथा एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मामला दर्ज है। इस प्रकरण का आरोपी भीम उर्फ अनूप सोनकर (38), पिता गणेश सोनकर, निवासी दुर्गा वार्ड, बैतूल, घटना के बाद से फरार है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई और विभिन्न स्थानों पर तलाश की गई, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 80(अ) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आरोपी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।
घोषणा के अनुसार, जो भी व्यक्ति आरोपी के संबंध में ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी संभव हो सके अथवा आरोपी को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तार कराने में सहयोग करेगा, उसे 10 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। पुरस्कार दिए जाने संबंधी अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक बैतूल का होगा।
पुलिस अधीक्षक श्री जैन ने नागरिकों से अपील की है कि फरार आरोपी के संबंध में कोई भी जानकारी मिलने पर तत्काल निकटतम पुलिस थाने अथवा डायल-112 पर सूचना दें। उन्होंने आश्वस्त किया कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
पुलिस ने यह भी कहा है कि किसी फरार आरोपी को शरण देना, छिपाना अथवा किसी भी प्रकार की सहायता करना कानूनन दंडनीय अपराध है। आमजन से कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में सहयोग करने का आग्रह किया गया है।
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