मनेन्द्रगढ़ , अप्रैल 08 -- छत्तीसगढ़ में मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में लंबे समय से प्रस्तावित 220 बिस्तर वाले अस्पताल के निर्माण कार्य को अब गति मिलने जा रही है। निर्माण स्थल पर मौजूद कठोर चट्टानों के कारण फाउंडेशन कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए 10 अप्रैल को नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाएगी।

जिला पीआरओ ने बुधवार को बताया कि इस संबंध में अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मनेंद्रगढ़ द्वारा विधिवत आदेश जारी कर आवश्यक अनुमति प्रदान कर दी गई है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यपालन अभियंता द्वारा प्रस्तुत आवेदन में निर्माण स्थल पर हार्ड रॉक की उपस्थिति के कारण ब्लास्टिंग की आवश्यकता जताई गई थी।

प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित किया। पुलिस थाना सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ तथा नगर पालिका परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। इसके बाद स्थल निरीक्षण, सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच और तकनीकी परीक्षण किए गए, जिनके आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

जारी आदेश के अनुसार, यह ब्लास्टिंग कार्य विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 6(क) तथा विस्फोटक नियम 2008 के नियम 112, 113 एवं 115 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ब्लास्टिंग केवल लाइसेंसधारी विशेषज्ञ की प्रत्यक्ष निगरानी में ही की जाएगी। उपयोग में लाए जाने वाले विस्फोटक पदार्थ अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदे जाएंगे तथा उनका भंडारण और परिवहन पूरी तरह नियमों के अनुसार किया जाएगा। निर्धारित सीमा से अधिक विस्फोटक सामग्री के भंडारण पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ब्लास्टिंग से पहले संबंधित क्षेत्र को पूरी तरह खाली कराया जाएगा। न्यूनतम सुरक्षा परिधि निर्धारित कर उस क्षेत्र में आमजन के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही निर्माण स्थल के आसपास चेतावनी संकेत, लाल झंडे एवं सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को पूर्व सूचना मिल सके और वे सुरक्षित दूरी बनाए रखें। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि आवासीय क्षेत्रों, विद्यालयों, अस्पतालों एवं सार्वजनिक मार्गों से पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जाएगी।

निर्देशों के अनुसार ब्लास्टिंग कार्य केवल दिन के समय, प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे के बीच ही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ब्लास्टिंग से पूर्व आसपास के रहवासियों को मुनादी के माध्यम से सूचित करना अनिवार्य किया गया है। संबंधित पुलिस थाना एवं नगर पालिका परिषद को भी पूर्व सूचना दी जाएगी, जिससे कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहायता मिल सके।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि और समय के दौरान निर्माण स्थल के आसपास अनावश्यक रूप से एकत्र न हों और जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। अधिकारियों ने बताया कि यह अस्पताल निर्माण कार्य क्षेत्र के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और इसके पूर्ण होने के बाद जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

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