नयी दिल्ली , फरवरी 13 -- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पटना क्षेत्रीय कार्यालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), पटना के तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक और क्षेत्रीय अधिकारी सदरे आलम से जुड़े एक मामले में 17,35,880 रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ईडी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

यह अस्थायी कुर्की आदेश आलम द्वारा कथित रूप से अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने और अपराध की आय को लॉन्ड्रिंग करने के संबंध में जारी किया गया है। जब्त की गई संपत्ति उनके नाम पर पंजीकृत कृषि भूमि है।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, पटना द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 8 तथा धारा 13(1)(ख) और धारा 13(2) के तहत आलम के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने नाम पर ऐसी संपत्ति अर्जित की थी जो उनकी ज्ञात आय के स्रोतों के अनुपात से कहीं अधिक थी। यह भी आरोप लगाया गया था कि जुलाई 2021 से सितंबर 2022 के बीच लगभग 89,09,713 रुपये की संपत्ति अर्जित की गई थी।

ईडी के अनुसार, उसकी जांच से पता चला कि कथित अवैध गतिविधियों से अर्जित अपराध की आय को एक जटिल मनी ट्रेल के माध्यम से धन शोधन किया गया था। बड़ी मात्रा में नकदी आलम से जुड़े बैंक खातों में जमा की गई और बाद में बैंक हस्तांतरण के कई स्तरों के माध्यम से भेजी गई।

एजेंसी ने बताया कि सीबीआई की तलाशी के दौरान आलम के आवास से बरामद 71,01,250 रुपये नकद के स्रोत के संबंध में आलम कोई वैध स्पष्टीकरण या दस्तावेजी सबूत देने में विफल रहे।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित