मुंबई , मई 4 -- मुंबई के मीरा रोड पर दो गार्ड पर हमले के मामले की जांच कर रहे महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने सोमवार को मुख्य आरोपी जुबैर अंसारी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 16 लगाई है।
जुबैर अंसारी की रिमांड अवधि समाप्त होने पर उसे आज ठाणे की एक अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 11 मई तक के लिए एटीएस की हिरासत में भेज दिया है।
अभियोजन पक्ष ने आठ दिन की हिरासत की मांग करते हुये तर्क दिया कि एटीएस को अंसारी की अफगान मूल की और अमेरिका में रहने वाली पत्नी से संबंधित विवरणों का पता लगाने के लिये और हिरासत की आवश्यकता है। ये विवरण जांच के लिये महत्वपूर्ण है।
एटीएस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी ने दावा किया कि वह अबू धाबी स्थित एक संस्थान के लिए गणित और रसायन विज्ञान की ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा रहा था। जांचकर्ता वर्तमान में मामले में उनकी प्रासंगिकता का आकलन करने के लिए इन दावों का सत्यापन कर रहे हैं।
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