चंडीगढ़ , मार्च 02 -- हरियाणा सरकार ने एचसीएस (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना वार्षिक संपत्ति विवरण अनिवार्य रूप से दाखिल करने के निर्देश जारी किये हैं। अधिकारियों को अपनी चल एवं अचल संपत्तियों का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा पत्र जारी कर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये गये हैं। आदेशों के अनुसार, सभी एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों को 31 मार्च 2026 तक अपने स्वामित्व वाली चल और अचल संपत्तियों का विवरण तैयार कर 30 अप्रैल 2026 तक राज्य सरकार के अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि वार्षिक संपत्ति विवरण दाखिल करने के लिए पोर्टल एक से 30 अप्रैल 2026 तक ही खुला रहेगा। निर्धारित तिथि के बाद पोर्टल स्वतः बंद हो जाएगा और किसी भी अधिकारी को विलंब से विवरण जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि संपत्ति विवरण में बीमा पॉलिसियों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस संबंध में पूर्व में छूट प्रदान की जा चुकी है। साथ ही, चल एवं अचल संपत्तियों के विवरण की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने सभी अधिकारियों से समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को और सुदृढ़ किया जा सके।
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