सोनीपत , मई 24 -- हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की अधिग्रहित सरकारी भूमि को अवैध रूप से बेचने का मामला सामने आने के बाद सोनीपत प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गए हैं। एचएसवीपी के संपदा अधिकारी की शिकायत पर कुंडली थाना पुलिस ने कॉलोनाइजर कंपनी के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

एचएसवीपी के संपदा अधिकारी सिद्धार्थ ने रविवार को बताया कि यह कार्रवाई उपायुक्त सोनीपत कार्यालय और भू-अधिग्रहण अधिकारी, रोहतक की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, गांव नांगल कलां स्थित खसरा नंबर 14//8 मिन (5 कनाल 7 मरला) की भूमि वर्ष 2011 में सेक्टर डिवाइडिंग रोड 61-63 एवं 59-64 के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी।

इसके अतिरिक्त खसरा नंबर 14//9/1 (7 कनाल 17 मरला) तथा 12/2/1 (3 कनाल 12 मरला) की भूमि वर्ष 2007 में अर्बन एस्टेट सोनीपत के सेक्टर डिवाइडिंग रोड 62-63 के लिए अधिग्रहित की गई थी। आरोप है कि इस सरकारी भूमि की जुलाई 2019 में सब-रजिस्ट्रार राई कार्यालय में सेल डीड रजिस्ट्रेशन नंबर 2232 के माध्यम से अवैध रूप से खरीद-फरोख्त की गई।

पुलिस के अनुसार, यह रजिस्ट्री मेसर्स सनशाइन कॉलोनाइजर लिमिटेड के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता चंद्र प्रकाश, निवासी जिला करनाल, द्वारा अरविंद कौर अरोड़ा उर्फ अरविंद अरोड़ा के पक्ष में करवाई गई थी।

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