यमुनानगर , अगस्त 22 -- हरियाणा में यमुनानगर नगर निगम ने सम्पत्ति टैक्स के बकाएदारों को 31 अगस्त तक बकाया राशि जमा कर 75 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ उठाने का अंतिम अवसर दिया है। निर्धारित अवधि के बाद बकाएदारों की संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी और नियमानुसार पूरा ब्याज वसूला जाएगा।

महापौर सुमन बहमनी और नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने बताया कि 31 अगस्त तक एकमुश्त सम्पत्ति कर जमा कराने वाले संपत्ति मालिकों को बकाया राशि पर लगने वाले 75 प्रतिशत ब्याज की छूट मिलेगी। उन्होंने बकाएदारों से योजना का लाभ उठाकर समय सीमा के भीतर कर जमा कराने की अपील की।

उन्होंने बताया कि एक लाख रुपये से अधिक सम्पत्ति कर बकाया वाले संपत्ति मालिकों को नगर निगम की ओर से नोटिस जारी किये जा रहे हैं। निर्धारित समय सीमा तक भुगतान नहीं करने वालों को एक सितंबर से नोटिस देकर संपत्ति सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, हरियाणा सरकार ने इससे पहले एक जून से 30 जून तक एकमुश्त सम्पत्ति कर जमा कराने पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी की योजना लागू की थी। इस अवधि में नगर निगम को करीब 16.40 करोड़ रुपये सम्पत्ति कर और 1.46 करोड़ रुपये फायर कर प्राप्त हुआ था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में बकाएदारों ने कर जमा नहीं कराया।

अब सरकार की नयी योजना के तहत वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया सम्पत्ति कर लगने वाले 75 प्रतिशत ब्याज को माफ किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए संपत्ति मालिक को निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा कराने के साथ अपनी संपत्ति का स्व-सत्यापन भी कराना होगा।

प्रॉपर्टी टैक्स जगाधरी, कन्हैया साहिब चौक और शहीद भगत सिंह चौक स्थित नगर निगम कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों पर जमा कराया जा सकता है।

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