जौनपुर , अप्रैल 24 -- उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने शुक्रवार को प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं, विशेषकर कम लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए निर्देश दिए हैं कि एक किलोवाट तक के विद्युत कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं का यदि बैलेंस नेगेटिव भी हो जाए, तब भी 30 दिनों तक उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।

श्री शर्मा ने यहां पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया कि नेगेटिव बैलेंस की स्थिति में भी एक माह का पूरा चक्र पूर्ण होने से पहले किसी भी स्थिति में कनेक्शन विच्छेद नहीं किया जाएगा। साथ ही, पारदर्शिता और उपभोक्ता सुविधा को ध्यान में रखते हुए कनेक्शन काटने से पूर्व उपभोक्ताओं को पांच अनिवार्य एसएमएस अलर्ट भेजे जाएंगे, जिससे उन्हें समय रहते भुगतान का अवसर मिल सके। इसी क्रम में 2 किलोवाट के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को भी राहत प्रदान की गई है। ऐसे उपभोक्ताओं का विद्युत कनेक्शन 200 रुपये तक के माइनस बैलेंस पर नहीं काटा जाएगा। इनके लिए भी 5 चरणों में एस एम एस सूचना प्रणाली लागू की गई है, जिससे किसी भी असुविधा से बचा जा सके।

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