चंडीगढ़ , मई 13 -- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (जोन-2) की कार्यवाही गुरुवार को को राजीव गांधी विद्युत भवन, पावर हाउस रोहतक के कॉन्फ्रेंस हॉल में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न एक बजे तक आयोजित की जाएगी।
बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच रेगुलेशन 2.8.2 के तहत एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। रोहतक जोन के अंतर्गत करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक जिलों के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि गलत बिजली बिल, बिजली दरों, मीटर सिक्योरिटी, खराब मीटर तथा वोल्टेज संबंधी मामलों का समाधान मंच में किया जाएगा। हालांकि बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग तथा घातक एवं गैर-घातक दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
प्रवक्ता के अनुसार उपभोक्ता को शिकायत दर्ज करने से पहले पिछले छह माह के औसत बिजली बिल के आधार पर निर्धारित राशि जमा करवानी होगी। साथ ही यह प्रमाणित करना होगा कि मामला किसी अदालत, प्राधिकरण या अन्य फोरम में लंबित नहीं है।
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