जयपुर , मार्च 19 -- राजस्थान में राजस्थान उच्च न्यायालय ने उपभोक्ता आयोगों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में राज्य के जिला एवं राज्य उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों को नयी नियुक्तियों होने तक अपने पद पर कार्य जारी रखने की अनुमति दी है।

यह मामला उन अधिकारियों से संबंधित था जिनकी नियुक्ति और कार्यकाल को लेकर अनिश्चितता थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले भी निर्देश दिए गए थे कि नई भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक वर्तमान पदाधिकारियों को हटाया नहीं जाना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में राजस्थान उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने पर जोर दिया।

उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि उपभोक्ता आयोग न्यायिक व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं और इनमें रिक्तियां होने से आम जनता को न्याय मिलने में देरी हो सकती है। इसलिए निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है।

न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि नई नियुक्तियों की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए, ताकि आयोगों का नियमित गठन हो सके। साथ ही यह भी कहा कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुरूप होनी हो।

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