, Oct. 25 -- लखनऊ, 25 अक्टूबर (वार्त) उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों, जनपद मुख्यालयों, तहसीलों, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और महानगरों तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति की दिशा में सामने आ रहे सकारात्मक परिणाम उपभोक्ताओं के लिए एक सुखद संदेश हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद लंबे समय से मांग उठाती रही है कि प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाए।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य सलाहकार समिति के सदस्य श्री अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के नियम 10(1) में वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली आपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता परिषद लंबे समय से इस प्रावधान के अनुरूप प्रदेश में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग उठाती रही है। बिजली आज आम जनता, किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और उद्योगों की दैनिक जरूरतों से जुड़ी अनिवार्य सेवा है। ऐसे में गांवों से लेकर महानगरों तक बेहतर बिजली आपूर्ति व्यवस्था कायम होना जनहित में महत्वपूर्ण है।
श्री वर्मा ने कहा कि देश में उत्तर प्रदेश की रोस्टर व्यवस्था के तहत निर्धारित अवधि के अनुसार बिजली आपूर्ति की व्यवस्था रही है। अब प्रदेश में सभी क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में हो रहे सकारात्मक प्रयासों को स्थायी स्वरूप देना आवश्यक है। इसके लिए बिजली कंपनियों को वितरण नेटवर्क की मजबूती, ट्रांसफार्मरों के रखरखाव, स्थानीय फॉल्ट के त्वरित निस्तारण और अनावश्यक बिजली कटौती पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना होगा।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता परिषद की मांग है कि केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप प्रदेश के सभी पात्र उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराई जाए। बिजली आपूर्ति में व्यवधान होने पर शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए तथा निर्धारित सेवा मानकों के उल्लंघन पर उपभोक्ताओं को नियमानुसार क्षतिपूर्ति भी मिले।
श्री वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की दिशा में बेहतर स्थिति बनना निश्चित रूप से सुखद परिणाम है। अब जरूरत है कि इस व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जाए, ताकि प्रदेश के किसी भी गांव, कस्बे या शहर के उपभोक्ता को अनावश्यक बिजली कटौती का सामना न करना पड़े।
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