नैनीताल , फरवरी 16 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में तदर्थ नियुक्तियों में गड़बड़ी के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार और मेडिकल काउंसिल को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।
देहरादून निवासी अजय नारायण शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में तदर्थ नियुक्तियों में गड़बड़ियां हुई हैं। निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जब याचिकाकर्ता की ओर से इस संदर्भ में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी गयी तो बताया गया कि यह इससे संबंधित फाइल गायब है। पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है लेकिन पुलिस ने कहा कि इस मामले में बिना विभागीय जांच के वह कुछ नहीं कर सकती है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इस मामले में संविधान की धारा-16 का उल्लंघन हुआ है।
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