हरिद्वार, अक्टूबर, 17 -- उत्तराखंड में विभिन्न नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की नई दरें निर्धारित की गई हैं। श्रम आयुक्त, उत्तराखंड के कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित 57 नियोजनों, अभियंत्रण इकाइयों, उद्योगों और कृषि नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए श्रेणीवार न्यूनतम वेतन की दरें तय की गई हैं।

सहायक श्रम आयुक्त प्रशांत कुमार ने शनिवार को बताया कि श्रमिकों के मूल न्यूनतम वेतन के साथ छह माह की अवधि के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निर्धारित किया गया है। नई दरों के अनुसार, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और दुकानों में कार्यरत अकुशल श्रमिकों को 13,173 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों को 13,914 रुपये और कुशल श्रमिकों को 14,657 रुपये न्यूनतम वेतन देय होगा।

50 या उससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए जारी दरों के अनुसार अकुशल श्रमिकों का कुल न्यूनतम वेतन 13,995 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों का 15,313 रुपये और कुशल श्रमिकों का 17,139 रुपये निर्धारित किया गया है। इन दरों में मूल न्यूनतम वेतन के साथ परिवर्तनीय महंगाई भत्ता शामिल है।

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