नैनीताल , सितंबर 25 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने छात्र संघ चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण तय करने के राज्य सरकार के कदम पर शुक्रवार को मुहर लगा दी है। साथ ही आरक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

इस मामले को रामनगर और हल्द्वानी कालेज के छात्रों भरत केशवानी, मानस आर्य सहित कई अन्य ने चुनौती दी थी तथा सभी याचिकाओं पर न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ताओं की ओर से राज्य सरकार के आरक्षण संबंधी शासनादेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि प्रदेश सरकार ने छात्र संघ चुनाव में 50 पदों पर आरक्षण घोषित कर दिया है। यह भी कहा गया है कि सरकार को आरक्षण तय करने का अधिकार नही है, इसलिए जारी आरक्षण संबंधी शासनादेश को निरस्त किया जाय।

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