उज्जैन , मई 08 -- मध्यप्रदेश के उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने ग्रीष्म ऋतु में भूजल स्तर में गिरावट को देखते हुए जिले में अशासकीय एवं निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेश के अनुसार जिले की सीमा में कोई भी नलकूप अथवा बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करेगी और बिना अनुमति नया नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा। आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने अथवा अवैध रूप से नलकूप खनन करने पर मशीन जब्त कर संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
आदेश के उल्लंघन पर प्रथम अपराध के लिए पांच हजार रुपए जुर्माना तथा बाद के प्रत्येक अपराध पर दस हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दो वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया है। हालांकि यह आदेश शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले नलकूप उत्खनन पर लागू नहीं होगा।
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