नैनीताल , फरवरी 20 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार नगर निगम के पार्षद नितिन त्यागी के विरुद्ध जिलाधिकारी के निर्देश पर चल रही जांच पर अंतरिम रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार के साथ ही सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक संबंधित जांच प्रक्रिया स्थगित रहेगी।
यह मामला अपीलकर्ता द्वारा नगर पालिका चुनाव के दौरान नामांकन पत्र में दिए गए विवरणों और खुलासों से जुड़ा है। एक निजी शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी हरिद्वार ने इन खुलासों की सत्यता की जांच के आदेश दिए थे। अपीलकर्ता ने इसे चुनौती देते हुए तर्क दिया कि जिलाधिकारी के पास इस प्रकार की जांच का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।विशेषकर तब जब चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो।
इस मामले को चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। इस पहले एकलपीठ ने अपीलकर्ता के तर्कों को अस्वीकार कर दिया था। जिसके बाद उन्हें जांच समिति के समक्ष पेश होने के लिये 28 नवंबर 2025 को नोटिस जारी किया गया था । खण्डपीठ ने एकलपीठ के आदेश को त्रुटिपूर्ण माना है । इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।
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