नैनीताल , मई 27 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल शहर में बकरीद (ईद उल जुहा) की नमाज डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन (डीएसए) के मैदान पर अदा करने की सशर्त अनुमति दे दी है।

अंजुमन इस्लामिया कमेटी की ओर से राज्य सरकार के गुरुवार को सार्वजनिक रुप से नमाज अदा करने पर प्रतिबंध के मामले को चुनौती दी गई थी।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई। पीठ ने अपने आदेश में पुलिस और जिला प्रशासन को नमाज के दौरान शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।

याचिकाकर्ता कमेटी के अधिवक्ता सोहेल सिद्दीकी ने की ओर से अदालत को बताया गया कि जिला प्रशासन द्वारा डीएसए स्पोर्ट्स ग्राउंड (फ्लैट ग्राउंड) में सार्वजनिक रूप से ईद की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी गई है। यह भी कहा गया कि वर्षों से डीएस ग्राउंड पर ईद की नमाज अदा की जाती है लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थल, मैदान, सड़कों पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

कमेटी की ओर से दलील दी गई कि नमाज सड़क पर नहीं बल्कि मैदान में अदा की जाएगी। आगे बताया गया कि 25 मई को मल्लीताल कोतवाली में शांति समिति की बैठक में नमाज की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। तब अधिकारियों ने कहा था कि संबंधित विभागों से एनओसी और अन्य औपचारिक अनुमति मिलने के बाद ही अनुमति दी जा सकेगी।

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