नयी दिल्ली , मार्च 09 -- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2,672 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में श्री गणेश ज्वेलरी हाउस (आई) लिमिटेड से जुड़े धन शोधन प्रकरण में कोलकाता की विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है।

ईडी के अनुसार पूरक आरोपपत्र में पांच व्यक्तियों और 10 संस्थाओं सहित कुल 15 नये आरोपियों को नामजद किया गया है। गिरफ्तार किए गए प्रत्युष कुमार सुरेका को भी आरोपी बनाया गया है।

यह मामला सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें एसबीआई के नेतृत्व वाले 25 बैंकों के कंसोर्टियम के साथ लगभग 2,672 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का आरोप है।

जांच में सामने आया कि कंपनी ने कथित तौर पर फर्जी वित्तीय विवरण और बढ़े हुए निर्यात बिलों के आधार पर ऋण लिया और बाद में धन को विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से दूसरी परियोजनाओं में भी लगाया।

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