नयी दिल्ली , मार्च 28 -- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. अमरनाथ मित्तल और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।
ईडी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
ईडी ने लोकायुक्त, भोपाल द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) (ई) और 13(2) के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की थी।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि डॉ. मित्तल ने लोक सेवक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की, जिसकी कुल कीमत लगभग 2.38 करोड़ रुपये थी।
पीएमएलए जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि आरोपियों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त धनराशि को भोपाल और रायसेन जिलों में चल और अचल संपत्तियों में निवेश करके कथित तौर पर धन शोधन किया।
ईडी ने पहले ही 9.78 करोड़ रुपये की अपराध की धनराशि की पहचान की थी, जो उन संपत्तियों का मूल्य है, जिनमें अवैध धन का निवेश और एकीकरण किया गया था। तदनुसार, उक्त मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को जनवरी 2026 में अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया गया था।
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