श्रीनगर , अक्टूबर 31 -- जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा के आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने श्रीनगर स्थित एक ट्रैवल कंसल्टेंसी के दो मालिकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन पर विदेशों में अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर विदेश में काम करने के इच्छुक लोगों से 15 लाख रुपये से अधिक की ठगी करने का आरोप है।
2026 में दर्ज प्राथमिकी में आईपीसी की धारा 420 और 120-बी तथा प्रवासन अधिनियम की धारा 10 और 24 के तहत चार्जशीट दर्ज की गई। यह चार्जशीट बेमिना की हमदानिया कॉलोनी के निवासी सज्जाद अब्दुल्ला और खानयार के शेषगरी मोहल्ले के निवासी जहांगीर अहमद टंकी के खिलाफ श्रीनगर के पीटी एंड ई अदालत में दाखिल की गई है।
ईओडब्ल्यू की जांच के अनुसार, मूमीन-आबाद, लेन-04, बटामालू स्थित मेसर्स अल-अक्सा ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' के मालिकों (आरोपियों) ने कथित रूप से लोगों को प्रसिद्ध विदेशी कंपनियों में अच्छी सैलरी वाली नौकरियों का लालच दिया और उनसे 15 लाख रुपये से अधिक की अग्रिम रकम वसूली।
हालांकि, लोगों को वादा किया गया रोज़गार कभी नहीं मिला। जब शिकायतकर्ताओं ने उनसे पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उन्हें चेक दिए जो कथित तौर पर बाउंस हो गए क्योंकि उनके बैंक खातों में पर्याप्त धनराशि नहीं थी।
जांच से पता चला कि कंसल्टेंसी टूर एवं ट्रैवल सेवाओं के लिए एक 'पर्यटन एजेंट' के रूप में पंजीकृत थी और उसके पास विदेशी भर्ती एजेंट के रूप में काम करने के लिए अनिवार्य पंजीकरण नहीं था।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित